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आर्यन खान का कबूलनामा:शाहरुख खान के बेटे ने ड्रग्स लेने की बात मानी, NCB को बताया -मैं चरस पीता हूं

क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के मामले में गिरफ्तार आर्यन खान जेल में हैं। किला कोर्ट से शुक्रवार को जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे अब सेशन कोर्ट में जमानत की अपील करेंगे। इस बीच पता चला है कि आर्यन और अरबाज मर्चेंट ने NCB की पूछताछ के दौरान ड्रग्स लेने की बात कबूल की है। आर्यन ने कहा है कि वे चरस पीते हैं और क्रूज पार्टी के दौरान भी चरस लेने वाले थे। NCB ने अदालत में दिए पंचनामे में बताया है कि तलाशी के दौरान अरबाज ने जूते से ड्रग्स का पाउच निकाल कर दिया था। अरबाज के पास से 6 ग्राम चरस बरामद हुई थी।

फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री के घर पर NCB की रेड
क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के मामले में NCB की कार्रवाई जारी है। शनिवार को NCB ने फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री के बांद्रा स्थित घर और ऑफिस पर रेड की है। इम्तियाज का नाम अचित कुमार की पूछताछ में सामने आया है। अचित को NCB ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था। बता दें इम्तियाज का नाम एक्टर सुशांत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में भी सामने आया था।

कौन हैं इम्तियाज खत्री?
इम्तियाज खत्री प्रोड्यूसर तो हैं ही, साथ ही बिल्डर भी हैं। उनकी INK इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कंपनी है। 2017 में वीवीआईपी यूनिवर्सल एंटरनेटमेंट नाम की एक कंपनी बनाई गई थी, जो बॉलीवुड में नए कलाकारों को मौका देती है। इसके डायरेक्टर के तौर पर इम्तियाज का नाम दर्ज है। मुंबई में इम्तियाज की अपनी एक क्रिकेट टीम भी है और वे बॉलीवुड फिल्मों में भी पैसा लगाते हैं।

आर्यन की जमानत पर सोमवार को नई स्ट्रैटजी बनाएंगे वकील
आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे का कहना है कि पहले वे किला कोर्ट के आदेश की कॉपी देखेंगे और फिर सोमवार को तय करेंगे कि क्या करना है। मानशिंदे ने शुक्रवार को कोर्ट में दलील दी थी कि आर्यन की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। वे बॉलीवुड से हैं और इनविटेशन पर क्रूज पर गए थे। उनके मोबाइल का डेटा फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। इसके अलावा उनके पास कुछ बरामद नहीं हुआ है।

मानशिंदे ने ये दलील भी दी थी कि आर्यन का परिवार मुंबई में रहता है। उनके पास भारतीय पासपोर्ट है और ऐसा नहीं है कि वे फरार हो जाएंगे। साथ ही कहा था कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ का सवाल ही नहीं उठता है, इसीलिए आर्यन को जमानत दी जानी चाहिए। वहीं NCB ने ये कहकर विरोध किया कि इस मामले में जमानत पर सुनवाई सेशन कोर्ट में होनी चाहिए।

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